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Title: Begusarai Headmaster Suspended: शिक्षक उत्पीड़न के आरोप में भर्री मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक निलंबित

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Alam Ki Khabar | बेगूसराय में शिक्षक उत्पीड़न, अभद्र व्यवहार और आपत्तिजनक भाषा के आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर मध्य विद्यालय भर्री के प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया। विभागीय कार्रवाई जारी है।

बेगूसराय/आलम की खबर:बेगूसराय जिले में शिक्षा विभाग ने शिक्षक उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार के आरोपों को लेकर एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए मध्य विद्यालय, भर्री के प्रधानाध्यापक चेतन कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार के निर्देश पर जारी आदेश में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं। विभागीय जांच पूरी होने तक प्रधानाध्यापक निलंबित रहेंगे तथा उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, तेघड़ा निर्धारित किया गया है।

शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यालय की शिक्षिका अभिलाषा भारती समेत अन्य शिक्षकों ने प्रधानाध्यापक पर लगातार शिक्षक उत्पीड़न, अभद्र व्यवहार और आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से पूरे मामले की जांच शुरू की गई और संबंधित प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण भी मांगा गया।

इसके बाद 23 जून 2026 को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रधानाध्यापक चेतन कुमार, शिक्षिका अभिलाषा भारती तथा विद्यालय के 18 अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित हुए। विभागीय आदेश के अनुसार अधिकांश शिक्षकों ने शिकायतों का समर्थन करते हुए प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सुनवाई के दौरान आरोपों के समर्थन में दस्तावेज और अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए।

जांच के दौरान उच्चाधिकारियों के संबंध में प्रधानाध्यापक द्वारा कथित रूप से अमर्यादित भाषा के प्रयोग का एक ऑडियो रिकॉर्ड भी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधिकारियों ने उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद उसे प्रथम दृष्टया सही माना। वहीं पूछताछ के दौरान प्रधानाध्यापक की ओर से ऐसा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे आरोपों का प्रभावी खंडन हो सके।

उक्त परिस्थितियों को देखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही लंबित रहने तक चेतन कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता मिलेगा तथा विभाग की ओर से अलग से आरोप पत्र जारी कर नियमित विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी विद्यालयों में अनुशासन, गरिमापूर्ण कार्य वातावरण और शिक्षकों के सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

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बेगूसराय के मध्य विद्यालय भर्री में प्रधानाध्यापक पर लगे आरोपों के बाद शिक्षा विभाग द्वारा की गई कार्रवाई सरकारी विद्यालयों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विभागीय जांच में शिकायतों को प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद निलंबन का निर्णय लिया गया है। अब आगे की विभागीय प्रक्रिया में आरोप पत्र जारी किया जाएगा और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि विद्यालयों में अनुशासित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है तथा किसी भी शिकायत पर निष्पक्ष जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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